BLOG

Post

क्या आप उपभोक्ता अधिकारों से वाकिफ हैं?

15 मार्च उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ता महिलाएं हैं और खरीदी में उनका निर्णय महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं को उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं सजग होना चाहिए क्योंकि महिलाएं अपने परिवार के लिए हाउसहोल्ड गुड्स बाजार से खरीदती हैं। उचित दाम पर उचित वस्तु खरीदना उनकी आवश्यकता ही नहीं उनका अधिकार भी है जो उन्हें कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत मिला है। यदि खरीदे हुए सामान का मूल चुकाने के बाद उचित सामान जिसका की दावा किया है, जो आपको नहीं मिलता है तो दुकानदार के खिलाफ कन्ज्यूमर फोरम में महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके लिए एक आवेदन और आपकी खरीदी संबंधी बिल आदि प्रस्तुत करना होते है जो आप बिना किसी वकील के कन्ज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकती है।
कोई भी सामान खरीदते वक्त दुकानदार से पक्का बिल लेना चाहिए। प्रत्येक खरीदे जाने वाले सामान के उपर एक्सपायरी डेट, उसकी एमआरपी, उसका वजन आदि जांच लें एवं एमआरपी से अधिक भुगतान किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए।
ये बातें ध्यान रखें
ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है के विपणन के खिलाफ संरक्षित किया जाना। उपभोक्ताओं को आईएसआई, एगमार्क आदि के रूप में चिह्नित गुणवत्ता के उत्पादों की खरीद ही करना चाहिए ।
उपभोक्ताओं का उत्पादों की उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सही सूचना प्रदान करना ।
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन देना ।
उपभोक्ताओं के हितो को उचित मंचों पर एवं उसके विचारों का प्रतिनिधित्व उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए।
अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण, वास्तविक शिकायतों का उचित समाधान करने का अधिकार है।